प्रवेश सम्बन्धी नियम
प्रवेशार्थी प्रवेश लेने से पूर्व प्रवेश सम्बन्धी नियम, विभन्न निर्देश एवं इस विवरणिका का विस्तृत अध्ययन कर लें। 1. प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्य महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के मानकों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम प्रवेश-तिथि के पश्चात् कोई प्रवेश सम्भव नहीं होगा। 2. महाविद्यालय स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश योग्यता (मैरिट) के अनुसार किया जायेगा। स्नातक भाग-1 में प्रवेश के लिए इण्टर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्तांक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु स्नातक पाठ्यक्रम में 45 प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य है जिसमे ंअनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों को नियमानुसार 5 प्रतिशत छूट अनुमन्य है। 40 से कम पर किसी भी दश में प्रवेश सम्भव नहीं होगा। 3. संस्थागत अभ्यर्थी एवं स्नातकोत्तर भाग-1 के रूप में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आयु सीमा का प्रतिबन्ध लागू होगा। 4. स्नातक भाग-1 में प्रवेश हेतु इन्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् एक वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमन्य नहीं है। अन्तराल की स्थिति में शपथ पत्र लगाना आवश्यक है। विश्वविद्यालय के नियमानुसार अन्तराल के लिए मेरिट में कटौती की जायेगी। 5. महाविद्यालय में किसी प्रकार के केजुअल (आकस्मिक) प्रवेश की व्यवस्था नहीं है। 6. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में सम्मिलित न हो सका/सकी हो या उत्तीर्ण हो गया/गयी हो, उसे पुनः उसी कक्षा या पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 7. स्नातक पाठ्यक्रम में कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त एक वर्ष से अधिक का अन्तराल होने पर अगले वर्ष की कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। सम्पूर्ण स्नातक पाठ्यक्रम अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। 8. जो अभ्यर्थी स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हो और जिन्होंने परीक्षा सुधार के लिए आवेदन किया हो वे परीक्षा सुधार में उत्तीर्ण होने पर ही अगली कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। 9. वे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कारण से रोका गया हो वे परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की स्थिति में प्रवेश ले सकेंगे। 10. वे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कारण से रोका गया हो वे परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की स्थिति में प्रवेश ले सकेंगे। 11. सेन्ट्रल बोर्ड आॅफ हायर एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+1 परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु मान्य नहीं है। 12. किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यार्थियों को प्रब्रजन (माइग्रेशन) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। 13. ऐसे प्रवेशार्थी जो अनुशासनहीनता में संलग्न रहे हों, जिनका आचरण सन्तोषजनक यां संदिग्ध रहा हो, अनुचित साधनों का परीक्षा में प्रयोग करते पाये गये हों या जिनके विरूद्ध न्यायालय में दण्डनीय अभियोग चल रहा हो या दण्डनीय अपराध में सजा दी चुकी हो को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जो प्रवेशार्थी मिथ्या वर्णन, तथ्यों को छिपाकर या त्रुटिवश यदि प्रवेश पा लेते हैं तो भविष्य में इनके प्रवेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। और उसके लिए उन्हें कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। 14. प्रवेश समिति की संस्तुति के आधार पर समस्त प्रवेश/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राचार्य को होगा जो अन्तिम और सर्वमान्य होगा। 15. प्रवेश-कार्यक्रम सम्बन्धी तिथियों की घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा कर दिये जाने पर महाविद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेंगी, इसकी जानकारी के लिए अभ्यर्थी सजग रहें। तद्नुसार प्रवेश विवरणिका की बिक्री महाविद्यालय कार्यालय द्वारा की जायेगी। 16. B.A I में केवल 320 सीटें है, इससे अधिक प्रवेश नहीं होगा। 17. व्यावसायिक विषयों से उत्तीर्ण तथा अन्य विषयों के प्रायोगिक अंको को मेरिट निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। 18. समस्त कक्षाओं के प्रवेश की अन्तिम तिथि सूचना बोर्ड पर अंकित होगी। इसके पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा।महाविद्यालय यूनिफार्म
प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थी यूनीफार्म में ही आयेंगे। यूनीफार्म के बिना महाविद्यालय परिसर में आना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। छात्र-ग्रे कलर शर्ट, काली पैंट, काला स्वेटर या काला कोट, काले जूते, ग्रे मोजें छात्रायें-ग्रे कलर कुर्ता, सफेद शलवार, काला स्वेटर, या कोट सफेद सूती दुपट्टा साड़ी, सफेद ब्लाउज, काला स्वेटर या कोट तथा काली जूती।